THE INDIATIMES 24 NEWS DESK/VISHNU AGARWAL JOURNALIST/04/01/2025
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A, विवाहित महिलाओं के प्रति पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा होने वाली क्रूरता से जुड़ी है. इस धारा के तहत, अगर कोई महिला के पति या उसके रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इस धारा के तहत, क्रूरता का मतलब है: महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करनामहिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचानामहिला को उसके परिवार से अवैध संपत्ति या दहेज की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करनाइस धारा से जुड़ी कुछ खास बातेंःयह गैर-ज़मानती, संज्ञेय, और गैर-समाधान योग्य प्रावधान है. इस धारा का दुरुपयोग करने की आशंका को देखते हुए, अदालतें इस पर सावधानी बरतने की सलाह देती हैं. ओडिशा हाईकोर्ट का कहना है कि कई बार महिलाएं पति और उसके परिवार पर दबाव बनाने के लिए इस धारा का दुरुपयोग करती हैं. सामान्य घरेलू कलह को इस धारा के तहत क्रूरता नहीं माना जाता.