पूजा वर्मा जयपुर/राजस्थान न्यूज/डेली इंडिया टाइम्स/10.05.2025

बड़ी खबरः एक महीने तक रहेगी पूरी तरह से रोक, नियम तोड़ा तो पुलिस लेगी एक्शन
Jaipur Police Banned: पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Jaipur News: जयपुर पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना और आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, दिनांक 10 मई 2025 से 9 जून 2025 तक जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में सभी प्रकार की आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। यह प्रतिबंध स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रकार के लाइसेंस धारकों पर समान रूप से लागू होगा।पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में आतिशबाजी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त शादी, समारोह या किसी अन्य प्रकार के आयोजनों में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी
यह प्रतिबंध ऐसे समय में लगाया गया है जब शहर में विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक आयोजन होने की संभावना है। पुलिस का मानना है कि इन आयोजनों के दौरान आतिशबाजी का इस्तेमाल शांति भंग कर सकता है और अप्रिय घटनाओं का कारण बन सकता है। इसलिए सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है।
